1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर SC के फैसले का किया स्वागत, बोले- यह निर्णय करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित

राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर SC के फैसले का किया स्वागत, बोले- यह निर्णय करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित

Supreme Court on Verdict Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जाए। इस फैसले को लेकर डॉग लवर्स ने खुशी जतायी है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Supreme Court on Verdict Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जाए। इस फैसले को लेकर डॉग लवर्स ने खुशी जतायी है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है।

पढ़ें :- VIDEO-एक्ट्रेस पार्वती ने बचपन में हुई घिनौनी हरकत और शोषण का किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं-'मुझे बहुत दर्द हुआ था'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है।’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा, ‘हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है और मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाया है। साथ ही नगर निगम अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश दिया है।’

पढ़ें :- Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए...

कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को छोड़ने का निर्देश रेबीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा। नगर निकायों द्वारा विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पीठ ने आगे कहा, “निर्दिष्ट भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी।”

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...