Supreme Court on Verdict Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जाए। इस फैसले को लेकर डॉग लवर्स ने खुशी जतायी है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है।
Supreme Court on Verdict Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जाए। इस फैसले को लेकर डॉग लवर्स ने खुशी जतायी है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है।’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा, ‘हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है और मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाया है। साथ ही नगर निगम अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश दिया है।’
I welcome the Supreme Court’s revised directions on stray dogs, as it marks a progressive step toward balancing animal welfare and public safety. The approach is both compassionate and rooted in scientific reasoning.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 22, 2025
कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को छोड़ने का निर्देश रेबीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा। नगर निकायों द्वारा विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पीठ ने आगे कहा, “निर्दिष्ट भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी।”