केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।
Rapido fined : केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ में अपने ग्राहकों को रिफंड देने का भी आदेश दिया है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने ‘गारंटीड ऑटो’ और ‘5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं’ जैसे मिसलिडिंग एड चलाए थे, जिस कारण कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगा।
अदालत ने विज्ञापन अभियानों को भ्रामक पाया और कंपनी को जनता तक इनका प्रसारण तुरंत रोकने का निर्देश दिया।
CCPA ने बताया कि ये विज्ञापन 120 से ज्यादा शहरों में कई भाषाओं में 548 दिनों (1.5 साल) तक चले, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव और बढ़ गया। जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच, रैपिडो को 1,200 से ज्यादा उपभोक्ता शिकायतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधे का समाधान नहीं हुआ।
अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाते हुए रैपिडो को जुर्माना भरने को कहा गया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जबकि पिछले 14 महीने की अवधि में यह संख्या 575 थी।
सीसीपीए की जाँच से पता चला कि रैपिडो के विज्ञापनों में अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में प्रदर्शित किए गए थे। 50 रुपये के लाभ का वादा वास्तविक मुद्रा नहीं, बल्कि “50 रुपये तक” मूल्य के “रैपिडो सिक्के” थे, जिनका उपयोग केवल बाइक की सवारी के लिए किया जा सकता था और जिनकी समय सीमा सात दिनों के भीतर समाप्त हो जाती थी।
प्राधिकरण ने पाया कि विज्ञापनों में गारंटी का दावा प्रमुखता से किया गया था, लेकिन नियम व शर्तों में कहा गया था कि आश्वासन व्यक्तिगत चालकों द्वारा दिया गया था, न कि रैपिडो द्वारा – यह कंपनी से दायित्व हटाने का प्रयास था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रस्ताव के मूल्य को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय के भीतर रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया।”
भ्रामक विज्ञापनों और समर्थनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों, 2022 के अनुसार, अस्वीकरण मुख्य दावों का खंडन नहीं कर सकते या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपा सकते। सीसीपीए ने कहा कि रैपिडो के विज्ञापनों ने बिना किसी प्रमुखता के प्रमुख सीमाओं को छोड़कर इन आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।
रैपिडो 120 से ज़्यादा शहरों में काम करता है और इसने कई क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 548 दिनों तक भ्रामक अभियान चलाया। उपभोक्ताओं की कई शिकायतें सेवा में कमियों, रिफंड न मिलने, ज़्यादा पैसे वसूलने और वादा की गई सेवाएँ न देने से जुड़ी हैं, और ज़्यादातर शिकायतें कंपनी के साथ साझा किए जाने के बावजूद अनसुलझी ही रह जाती हैं।
सीसीपीए ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे स्पष्ट शर्तों के बिना “गारंटीकृत” या “आश्वस्त” वादे करने वाले विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहें।
भ्रामक विज्ञापनों का सामना करने वाले उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं या एनसीएच ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
प्राधिकरण ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जबकि पिछले 14 महीने की अवधि में यह संख्या 575 थी।