1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News : लखनऊ में जमीन, मकान और दुकान खरीदना अब महंगा, नया डीएम सर्किल रेट एक अगस्त से होगा लागू

UP News : लखनऊ में जमीन, मकान और दुकान खरीदना अब महंगा, नया डीएम सर्किल रेट एक अगस्त से होगा लागू

यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना और महंगा हो जाएगा। 10 वर्ष बाद प्रस्तावित नया डीएम सर्किल रेट (New DM Circle Rate) जारी कर दिया है। आपत्तियां दूर करने के बाद एक अगस्त से इसको लागू किया जाएगा। नये डीएम सर्किल रेट (New DM Circle Rate) में कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25 और बहुमंजिला भवनों पर 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ : यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना और महंगा हो जाएगा। 10 वर्ष बाद प्रस्तावित नया डीएम सर्किल रेट (New DM Circle Rate) जारी कर दिया है। आपत्तियां दूर करने के बाद एक अगस्त से इसको लागू किया जाएगा। नये डीएम सर्किल रेट (New DM Circle Rate) में कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25 और बहुमंजिला भवनों पर 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। दुकान, कार्यालय व गोदाम पर औसतन 20 फीसदी की वृद्धि की गई है।

पढ़ें :- योगी सरकार ने नौ साल में एक भी यूनिट बिजली का नहीं किया उत्पादन , केवल बढ़ाया है बिजली का बिल : अखिलेश यादव

इससे पहले 2015 में जब नया सर्किल कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25 और बहुमंजिला भवनों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी रेट तय किया गया था, उस दौरान कुछ ऐसे स्थान थे, जहां दुकान, कार्यालय व गोदाम के रेट कम थे। इसे विसंगति मानते हुए इस बार दूर किया गया है। ऐसी जगहों के रेट 40 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं। अब इनमें समानता हो गई है।

ये हुए अहम बदलाव

गैर कृषि भूखंड व भवन, जिसकी चौहद्दी में यदि कोई व्यवसायिक गतिविधि है, तो ऐसे भूखंडों व भवनों की दर निर्धारित करने के बाद 20 फीसदी मूल्य बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी गैर कृषि भूखंड के अगल-बगल दुकान, गोदाम आदि है तो खरीदार को 20 फीसदी अधिक मूल्य देना होगा। यदि कोई इसे बेचेगा तो भूमि का मूल्यांकन निर्धारित गैर कृषि दर से 50 फीसदी बढ़ाकर किया जाएगा। कृषि भूमि में फलदार व बिना फलदार वृक्ष की वर्तमान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो दर पहले थी, वही लागू रहेगी।

आपत्ति दर्ज कराने का मौका

पढ़ें :- अब 50 नहीं 70 छात्रों वाले स्कूलों को भी किया जाएगा मर्ज? संभल BSA के आदेश का पत्र हो रहा वायरल

जो दरें प्रस्तावित की गई हैं उससे संबंधित सुझाव और आपत्तियां दो से 17 जुलाई के बीच सुबह 10 से पांच बजे तक सभी उप निबंधक कार्यालयों, सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में दी जा सकती है। इसके अलावा aiglko01@gmail.com, aiglko02@gmail.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं। निस्तारण 27 जुलाई तक होगा।

जिलाधिकारी विशाख जी (District Magistrate Vishakh G) ने बताया कि बीते दशक में शहर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। सेगमेंट सड़कें विहिनत की गई हैं। जो भी आपत्तियां या सुझाव हैं वह मेल के जरिये या फिर सीधे संबंधित अफसर के कार्यालय में दे सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...