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Sitapur News : कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 48 दिनों के बाद जेल से हुए रिहा, दुष्कर्म का लगा है आरोप

सीतापुर जिला कारागार (Sitapur District Jail) में दुष्कर्म के आरोप में बंद सांसद राकेश राठौर (Congress MP Rakesh Rathore) 48 दिन बाद बुधवार सुबह 8 बजे जेल से रिहा हो गए। बता दें कि मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई। इसके बाद रिहाई के लिए जेल तक परवाना पहुंचा।

By santosh singh 
Updated Date

सीतापुर। सीतापुर जिला कारागार (Sitapur District Jail) में दुष्कर्म के आरोप में बंद सांसद राकेश राठौर (Congress MP Rakesh Rathore) 48 दिन बाद बुधवार सुबह 8 बजे जेल से रिहा हो गए। बता दें कि मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई। इसके बाद रिहाई के लिए जेल तक परवाना पहुंचा। वह 30 जनवरी से जिला कारागार (District Jail) में बंद थे। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि उस दिन पुलिस ने धारा 69 बढ़ा दी थी। ऐसे में सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में 12 मार्च को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मंगलवार को इस याचिका पर बहस हुई और सीजेएम CJM) ने जमानत मंजूर कर दी। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह (Jail Superintendent Suresh Kumar Singh) ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे रिहाई का पत्र।मिला। जेल मैनुअल (Prison Manual) के मुताबिक बुधवार सुबह उन्हें रिहा किया गया।

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सांसद राकेश राठौर (MP Rakesh Rathore) पर शहर कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद राकेश राठौर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। उन्हें पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को भी लगाया गया।  इस दौरान इनके परिजनों व अन्य सहयोगियों के नम्बर भी सर्विलांस पर लगाये गए। सांसद के प्रतिनिधि वसी उल्लाह व एक अन्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस सम्बंध में एक। फेसबुक पोस्ट (Facebook Post) भी उस समय सांसद के अकॉउंट से की गई। काफी उठा पटक के बाद 30 जनवरी को सांसद लोहारबाग स्थित अपने आवास पहुंचे। उसी समय शहर कोतवाली पुलिस (Kotwali Police) ने उन्हें हिरासत मे ले लिया था। इसके बाद से लगातार उनकी जमानत के प्रयास होते रहे।

धमकी देने का एक मुकदमा भी हुआ दर्ज

सांसद की एक करीबी महिला पर पीड़िता के पति ने घर आकर केस वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के आधार पर सांसद व उनकी करीबी महिला पर धमकी देने का एक केस भी दर्ज हुआ था। इस मामले में भी उन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी है।

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