सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench) ने 6/1 से ये फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) सहित 6 जजों ने इस पर समर्थन दिखाया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रहीं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले ने 2004 में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि एसी/एसटी (SC/ST) जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती।