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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजायाफ्ता आतंकवादी मोहम्मद अयूब मीर की याचिका की खारिज, मीर ने मांगा था पैरोल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजायाफ्ता आतंकवादी मोहम्मद अयूब मीर की याचिका की खारिज, मीर ने मांगा था पैरोल

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय दिल्ली (High Court Delhi) ने मोहम्मद अयूब मीर की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने पैरोल की मांग की थी। अदालत ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी। मीर लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) का एक सजायाफ्ता (convicted) आतंकवादी है जो आतंकवाद निरोधक