नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती (Chaitanyananda Saraswati) को जब्ती ज्ञापन की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने छेड़छाड़ मामले से संबंधित जब्ती ज्ञापन की आपूर्ति करने का निर्देश मांगा था। वह छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायिक हिरासत
