नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा अगर किसी स्कूल में अधिकारी को बच्चे के यौन शोषण (Sexual Harassment) की शिकायत मिलती है तो वह खुद जांच-पड़ताल करके मामले को रफा-दफा नहीं कर सकते। अधिकारी घटना की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी
