नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिया है कि सभी राज्य मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-wildlife conflict) को सक्रिय रूप से प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी आदेश दिया कि
