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Madras High Court News in Hindi

शरीयत काउंसिल नहीं, मुस्लिम जोड़े को अगर तलाक चाहिए तो आना होगा कोर्ट , मद्रास HC का बड़ा फैसला

शरीयत काउंसिल नहीं, मुस्लिम जोड़े को अगर तलाक चाहिए तो आना होगा कोर्ट , मद्रास HC का बड़ा फैसला

मदुरै। शरीयत काउंसिल  (Shariat Council) कोई अदालत नहीं है, अगर तलाक चाहिए तो पति को कोर्ट से कानूनी मुहर लगवानी ही होगी। ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की मदुरै पीठ ने एक मुस्लिम डॉक्टर जोड़े के ट्रिपल तलाक के संबंध में दिया है। दरअसल, 2010 में शादी करने