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Patanjali Ayurveda News in Hindi

Patanjali Misleading Advertisement Case : SC का केंद्र को निर्देश- भ्रामक विज्ञापनों पर तीन साल में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करें पेश

Patanjali Misleading Advertisement Case : SC का केंद्र को निर्देश- भ्रामक विज्ञापनों पर तीन साल में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करें पेश

नई दिल्ली। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले (Patanjali Misleading Advertisement Case) में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान योग गुरु रामदेव (Yoga Guru Ramdev) और आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) मौजूद रहे। कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह पतंजलि

‘पतंजलि’ ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट, बोला- रामदेव-बालकृष्ण हाजिर हों

‘पतंजलि’ ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट, बोला- रामदेव-बालकृष्ण हाजिर हों

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि (Ayurvedic company Patanjali) आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण (Ayurved Managing Director Acharya Balkrishna) और योग गुरु रामदेव (Yog Guru Ramdev) को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया है। बतातें चलें कि बीमारियों के इलाज पर