नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर तीन महीने के अंदर फैसला लेने बात कहते हुए ये खास टिप्पणी की। ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय की है।