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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोप में अब्दुल रहा 9 साल तक जेल में, बरी होने के बाद मांगा 9 करोड़ रुपए मुआवजा

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोप में अब्दुल रहा 9 साल तक जेल में, बरी होने के बाद मांगा 9 करोड़ रुपए मुआवजा

नई दिल्ली। मुंबई में 2006 में एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। इस आरोप में पुलिस ने कई निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 9 साल तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने जब उन्हे बरी किया तो, पीड़ित ने 9 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग