नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ अपनी बेटी की शादी से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। SC ने लगाई इलाहाबाद HC के फैसले पर रोक खुद को संघमित्रा का पति बताने