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Unnao Rape Case : पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने ​किया निलंबित, 15 लाख के निजी मुचलके पर होगा रिहा , रखीं ये शर्तें

वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले (Unnao Rape Case) में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former MLA Kuldeep Singh Sengar) की सजा को निलंबित किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले (Unnao Rape Case) में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former MLA Kuldeep Singh Sengar) की सजा को निलंबित किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी थी। साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी।

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अदालत ने सेंगर को 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि वह दुष्कर्म पीड़िता (Rape Victim) के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा। जमानत के दौरान वह पीड़िता को धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने चेतावनी दी कि उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद कर दी जाएगी।

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