खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।
UP Good News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है। इसके तहत अब उचित दर की दुकानों पर जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं उचित दाम पर मिलेंगी। यूपी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।
उचित दर की दुकानों पर मिलेंगे ये चीजें
आदेश के मुताबिक उचित दर की दुकानों में गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, चाय, पेन, कॉपी, ओआरएस टैबलेट एवं घोल, निरोध, सैनेटरी नैपकीन आदि के विक्रय करने की अनुमति वर्ष 2019 में प्रदान की गई थी। इसी शासनादेश के तहत अब कुछ और वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इन वस्तुओं में दूध एवं दूध से बने पैक्ड उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाडू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, विद्युत का सामान, टार्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन एवं जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी, हैंडवॉश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन) आदि को शामिल किया गया है।