इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्री कृष्ण जन्म स्थान (Shri Krishna Birth Place) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले (Shahi Idgah Masjid Dispute Case) में कोर्ट कमिश्नर नियक्त किये जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्री कृष्ण जन्म स्थान (Shri Krishna Birth Place) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले (Shahi Idgah Masjid Dispute Case) में कोर्ट कमिश्नर नियक्त किये जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है। कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है।
याचिका पर नौ जनवरी को सुनवाई होनी है। इस पर हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने पर रोक नहीं लगाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपना आदेश देगी।
श्रीकृष्ण विराजमान (Shri Krishna Virajman) के वाद मित्र मूर्ति के साथ हाईकोर्ट पहुंचे थे। भगवान के नाम से हाईकोर्ट में पास भी तैयार कराया गया है। इससे पहले, सुनवाई से एक दिन पहले रविवार को ही कई पक्षकार मथुरा से इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस मयंक कुमार जैन (Justice Mayank Kumar Jain) की एकल पीठ श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर (Shahi Eidgah Complex) को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज सुनवाई कर रही है। श्रीकृष्ण विराजमान (Shri Krishna Virajman) की एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वेक्षण कराए जाने की मांग संबंधी अर्जी को 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी।