1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News : मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार

UP News : मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार

मऊ सदर विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी (Mau Sadar MLA Abbas Ansari) को बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में  शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

मऊ। मऊ सदर विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी (Mau Sadar MLA Abbas Ansari) को बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में  शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। बता दें कि सदर MLA अब्बास अंसारी (Sadar MLA Abbas Ansari) पर वर्ष 2022 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)  में हो बहस चुकी थी। शनिवार को MP-MLA कोर्ट (MP-MLA Court) ने उन्हें दोषी करार दिया है।

पढ़ें :- Rain alert: कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत, कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी

जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
विज्ञापन

आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...