यूपी के रामपुर जिले के चर्चित क्वालिटी बार (Quality Bar) पर कब्जे के मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जेल में बंद सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी।
नई दिल्ली। यूपी के रामपुर जिले के चर्चित क्वालिटी बार (Quality Bar) पर कब्जे के मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जेल में बंद सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी।
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जफर अली जाफरी, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था।
आजम खान (Azam Khan) के वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह (Senior Advocate Imran Ullah) ने बताया कि इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। कहा कि आजम को को लगभग सभी मुकदमों में राहत मिल चुकी है। संभावना है कि वह शीघ्र जेल से रिहा हो सकते हैं।