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Viral Video: कलेक्ट्रेट परिसर में ब्लैक साड़ी में युवती ने बनाई थी रील, वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जारी किया आदेश

एमपी के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ियों पर एक युवती के द्वारा ब्लैक साड़ी में टिप टिप बरसा पानी...सॉग पर रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है।

By प्रिन्सी साहू 
Updated Date

एमपी के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ियों पर एक युवती के द्वारा ब्लैक साड़ी में टिप टिप बरसा पानी…सॉग पर रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है। ग्वालियर कलेक्टर ने नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पहला आदेश जारी किया है। अब आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे जेल होगी।

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ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी किए आदेश में पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में बगैर अनुमति के वीडियोग्राफी, रील शूटिंग और फोटोग्राफी इत्यादि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

Reel in black saree in Collectorate premises

परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से शालीनतापूर्वक फोटो और वीडियो लेने पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा, लेकिन दीवार व ऐसे अन्य स्थान पर खड़े होकर फोटो और सेल्फी इत्यादि लेते की मनाही रहेगी, जहां पर खुद को या किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो और स्थान की गरिमा भंग होती हो।

आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संस्था 2023 की धारा-223 एवं अन्य सायबर विधियों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।पुराने कानून में भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते थे।

 

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