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Youtuber Mohammed Irfan: स्वास्थ्य विभाग को यूट्यूबर मोहम्मद इरफान को भेजा माफीनामा, जाने पूरा मामला

लोकप्रिय तमिल यूट्यूबर मोहम्मद इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसवपूर्व लिंग प्रकट करने वाले वीडियो पोस्ट करने के लिए चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को माफी पत्र सौंपा है। 21 मई को, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करने के लिए इरफान को नोटिस भेजा था और तमिल यूट्यूबर को प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण और उसके बाद के खुलासे के बारे में वीडियो हटाने के लिए कहा था।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

Youtuber Mohammed Irfan: लोकप्रिय तमिल यूट्यूबर मोहम्मद इरफान (Mohammad Irfan) ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसवपूर्व लिंग प्रकट करने वाले वीडियो पोस्ट करने के लिए चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को माफी पत्र सौंपा है। 21 मई को, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का उल्लंघन (Violation of PCPNDT Act, 1994) करने के लिए इरफान को नोटिस भेजा था और तमिल यूट्यूबर को प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण और उसके बाद के खुलासे के बारे में वीडियो हटाने के लिए कहा था।

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इरफान और उनकी पत्नी आलिया हाल ही में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण कराने के लिए दुबई गए थे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही अनाउंस किया था कि आलिया प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद उन्होंने ‘बॉय या गर्ल बेबी?’ शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया। 19 मई को उनके ‘इरफान व्यू’ चैनल पर लिंग परीक्षण’ दिखाया गया, जहां आलिया को दुबई के एक अस्पताल में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण से गुजरते हुए दिखाया गया है, जहां यह भारत के विपरीत कानूनी है।

सोमवार को, इरफ़ान ने एक ‘लिंग प्रकटीकरण पार्टी’ का एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें उनके परिवार और दोस्त शामिल हुए थे, जहां जोड़े ने घोषणा की थी कि उनके घर एक लड़की होने वाली है। समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें दुबई यात्रा के दौरान स्कैन के बाद भ्रूण के लिंग का पता चला था, जैसा कि वीडियो में देखा गया है।


“भारत में बच्चे के लिंग का पता लगाना और उसकी घोषणा करना गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 के तहत निषिद्ध है। इस तरह की कार्रवाई से महिला जन्म दर में गिरावट के अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध भी होंगे।” स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है। इसलिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इरफान को मेमो जारी किया गया है। साथ ही, साइबर क्राइम डिवीजन को एक पत्र भेजकर इरफान द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाने के लिए कहा गया।

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