Bihar Elections Paid Holiday on Polling Day: बिहार चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में सभी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान को अपने कर्मचारियों को वोटिंग के लिए सवेतन आकाश देने का निर्देश दिया है। अगर किसी संस्थान की ओर से निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने कहा है कि सभी दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं।
Bihar Elections Paid Holiday on Polling Day: बिहार चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में सभी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान को अपने कर्मचारियों को वोटिंग के लिए सवेतन आकाश देने का निर्देश दिया है। अगर किसी संस्थान की ओर से निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने कहा है कि सभी दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और लोक सभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के चुनाव में मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसे सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं।
बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025 मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का आदेश
1- भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
2- बिहार में प्रथम चरण के लिए मतदान की तिथियां 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) तय की गई हैं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर, 2025 को होंगे।
3- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोक सभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा।
4- ऐसे सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं।
5- आयोग ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
6- आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।