Bajrang Punia News: भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने अपने खिलाफ बैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टार पहलवान ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) की ओर से लगाए बैन के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की है, क्योंकि बैन उन्हें वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने से रोकता है।
Bajrang Punia News: भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने अपने खिलाफ बैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टार पहलवान ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) की ओर से लगाए बैन के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की है, क्योंकि बैन उन्हें वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने से रोकता है।
पहलवान बजरंग पुनिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि डोपिंग कंट्रोल अधिकारी (DCO) टेस्ट के लिए या तो एक ही किट लेकर आ रहे थे, या फिर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए एक्सपायर हो चुकी किट ला रहे थे। इसके अलावा अधिकारी मैच के बीच में ही नमूना लेना चाह रहे थे, जिससे की मैं उसमें व्यस्त हो जाऊं। इस तरह मैं अपना मैच हार सकता था।”
पुनिया ने अपनी शिकायत में कहा कि बजरंग का सैम्पल गैर-अधिकृत डोपिंग कंट्रोल अधिकारी ले रहे थे, जिनका नाम नाडा के मिशन ऑर्डर में ही नहीं था।” पहलवान ने कहा, “उन्होंने प्रतिबंध के बाद 11 जुलाई 2024 को अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया था, जिसका जवाब नाडा ने अब तक नहीं दिया और ना ही सुनवाई का कोई मौका दिया, जबकि उनको अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में भाग लेना है।”
नाडा ने मार्च में लगाया था बैन
नाडा के अनुसार, पहलवान बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को सोनीपत में ट्रायल्स के दौरान यूरीन का नमूना देने से इनकार कर दिया था। जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए एजेंसी ने बैन किया है। बजरंग को भेजे गए नोटिस में कहा गया था, “डोपिंग कंट्रोल अधिकारी (DCO) ने आपको डोप टेस्ट के लिए मूत्र का सैम्पल देने को कहा था। डोपिंग कंट्रोल अधिकारी (DCO) द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बाद भी आपने इस आधार पर अपने मूत्र का सैम्पल देने से इनकार कर दिया था कि जब तक नाडा एक्सपायरी किट के मुद्दे के बारे में आपके ईमेल का जवाब नहीं देता, तब तक आप नमूना प्रदान नहीं करेंगे।”
नाडा ने आगे कहा था, “करीब दो महीने पहले डोप टेस्ट के लिए एथलीट का नमूना इकट्ठा करना था। नमूना देने से इनकार के बाद नाडा के डीसीओ ने आपको इसके परिणामों के बारे में विस्तार से बताया था। आप पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियम, 2021 के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का आरोप लगा है। अब आपको अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है।”