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Bikaru Kand : बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Bikaru Kand : कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड (Bikaru Kand) में मुख्‍य आरोप‍ित अमर दुबे की पत्‍नी खुशी दुबे (Khushi Dubey) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सशर्त जमानत दे दी है। बिकरु कांड (Bikaru Kand)  में जमानत पाने वाली खुशी दुबे पहली आरोपित हैं। फिलहाल खुशी दुबे (Bikaru Kand)   को हर हफ्ते एसएचओ के सामने जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Bikaru Kand : कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड (Bikaru Kand) में मुख्‍य आरोप‍ित अमर दुबे की पत्‍नी खुशी दुबे (Khushi Dubey) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सशर्त जमानत दे दी है। बिकरु कांड (Bikaru Kand)  में जमानत पाने वाली खुशी दुबे पहली आरोपित हैं। फिलहाल खुशी दुबे (Bikaru Kand)   को हर हफ्ते एसएचओ के सामने जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। खुशी दुबे (Khushi Dubey)  बिकरू कांड (Bikaru Kand)  में दो साल से जेल में बंद हैं।

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बता दें क‍ि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने खुशी दुबे (Khushi Dubey)  की जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार ने बिकरु कांड में शहीद हुए परिजनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में खुशी दुबे (Khushi Dubey)  की जमानत का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने बुधवार को बिकरु कांड मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि घटना के समय खुशी दुबे (Khushi Dubey) सिर्फ 17 साल की थी। ऐसे में खुशी दुबे (Khushi Dubey)को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि खुशी दुबे के जमानत की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगा। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद जिला अदालत (Allahabad District Court) और हाईकोर्ट ने खुशी दुबे (Khushi Dubey)को जमानत देने इनकार कर दिया था।

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