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सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर नहीं मिली अंतरिम जमानत, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को एक बार फिर से कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को एक बार फिर से कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर भी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दिल्‍ली के सीएम ने ED द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी है।

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बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी को अवैध बताए जाने वाले सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की याचिका पर फैसला सुनाने में पांच से सात दिन का वक्‍त लग सकता है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन भ्रष्‍टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) फिलहाल सीबीआई (CBI) की हिरासत में हैं।

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