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सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में आज पेश होंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मानहानि केस में आज आ सकता है फैसला

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) के बीच अचानक आज (26 जुलाई 2024) यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट (Sultanpur MP/MLA Court) पहुंचे हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत (Sultanpur MP/MLA Court) ने मानहानि केस Defamation Case में तलब किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) के बीच अचानक आज (26 जुलाई 2024) यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट (Sultanpur MP/MLA Court) पहुंचे हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत (Sultanpur MP/MLA Court) ने मानहानि केस Defamation Case में तलब किया है।

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इससे पहले उन्हें 2 जुलाई को भी बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  तब नहीं पहुंच पाए थे। अदालत में राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला (Kashi Prasad Shukla) ने तब मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख मांगी थी, इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था। जल्द ही मामले में सुनवाई शुरू होगी।

सी साल फरवरी में मिली थी जमानत

इससे पहले 20 फरवरी 2024 को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) पर थे और वह यात्रा रोककर इस सुनवाई में पहुंचे थे। 20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।

2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का केस

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा (Sultanpur BJP leader Vijay Mishra) ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री को हत्यारा कहा था। विजय मिश्रा (Vijay Mishra) ने जब यह मुकदमा दायर किया था, तब वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे।

दोषी पाए जाने पर हो सकती है 2 साल की जेल

मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा (Vijay Mishra) के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)   के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 2 साल तक की सजा मिल सकती है। हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी।

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