कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट के तरफ से मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बता दें कि पंजाब में संगरूर की अदालत ने मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट के तरफ से मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बता दें कि पंजाब में संगरूर की अदालत ने मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 19 सितंबर तक पेश होने को कहा गया है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) के खिलाफ जारी यह वारंट जमानती है। हालांकि, उन्हें अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव (Karnataka Assembly Elections) के दौरान बजरंग दल (Bajrang Dal) की तुलना पीएफआई (PFI) से करने पर मल्लिकार्जुन खरगे की मुसीबत बढ़ी है।
दरअसल, यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 (Karnataka Assembly Elections 2023) के प्रचार के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर बजरंग दल (Bajrang Dal द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) ने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल (Bajrang Dal) की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से की थी। तब कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह बजरंग दल (Bajrang Dal पर प्रतिबंध लगा देगी। इस मामले में अब अदालती कार्यवाही चल रही है। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अदालत इस मामले में अगला कदम उठा रही है।
संगरूर की अदालत के फैसले के मुताबिक, अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे ( Mallikarjun Kharge) के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अगर 19 सितंबर 2026 को मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) अदालत में पेश नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी (Non-bailable warrant issued) किया जाएगा। इससे पहले अदालत ने मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) को नोटिस जारी किया था।
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, खरगे पर बजरंग दल (Bajrang Dal) और प्रतिबंधित पीएफआई (PFI) में तुलना करने का आरोप लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge) पर हिन्दूवादी संगठन ने सौ करोड़ की मानहानि का केस किया है। संगरूर जिला कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल (Bajrang Dal) की तुलना ‘सिमी और अल-कायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों’ से की थी।