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नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने सुनवाई फांसी की सजा, फैसला सुनकर रोने लगे हत्यारे

Death penalty for the culprits in Saurabh murder case: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में कोर्ट ने दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनकर दोनों दोषी भावुक हो गए। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट में बुधवार को सजा पर सुनवाई की। इस दौरान जेल से मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। दोषियों से कोर्ट ने पूछा कि क्या वे सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोनों ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

By Abhimanyu 
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Saurabh Murder Case Death penalty: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में कोर्ट ने दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनकर दोनों दोषी भावुक हो गए। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट में बुधवार को सजा पर सुनवाई की। इस दौरान जेल से मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। दोषियों से कोर्ट ने पूछा कि क्या वे सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोनों ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

पढ़ें :- पति को सांप से डसवाने वाली रविता और उसका प्रेमी हत्या के दोषी करार, कोर्ट 16 अक्टूबर को सुनाएगी सजा

सज़ा सुनाने से पहले, मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट से जोड़ा गया। इससे पहले, बुधवार सुबह 10:30 बजे जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद मुस्कान और साहिल की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनी थी ताकि उनकी राय जानी जा सके। जज ने मुस्कान से पूछा, “आपको अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी पाया गया है। आप क्या सज़ा चाहती हैं?” उसने जवाब दिया, “मेरी बेटी छोटी है; कृपया उसका ध्यान रखें।” इसके बाद वह चुप हो गई। जब साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह भी चुप रहा। सरकारी वकील केके चौबे ने मुस्कान और साहिल के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी। वहीं, उनके वकील रेखा जैन ने दलील दी थी, “मुस्कान की दो बेटियां हैं और उसके माता-पिता बुज़ुर्ग हैं। उसे कम से कम सज़ा दी जानी चाहिए।”

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या 

सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। उनके शव को पांच टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में ज़िला अदालत में मुक़दमे की सुनवाई शुरू हुई। 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी पाया। इस मामले में अब तक गवाही देने वाले सभी 22 लोगों ने मुस्कान और साहिल को सौरभ का हत्यारा बताया है। यह हत्या पहले से योजना बनाकर की गई थी। आरोपी ने पहले ही एक चाकू, रेज़र, सीमेंट, रेत और एक बड़ा नीला ड्रम खरीद लिया था।

पुलिस और फ़ोरेंसिक टीम की गवाही से अपराध वाली जगह की भयानक हालत का पता चला, जहाँ पूरे कमरे में खून के धब्बे फैले हुए थे। शव के बेरहमी से टुकड़े कर दिए गए थे और उसे सीमेंट के साथ ड्रम में छिपा दिया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी हत्या की बर्बरता और धारदार हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। इसके बाद अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी पाया।

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