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DA Hike in UP : योगी सरकार ने लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की बंपर बढ़ोत्तरी,आदेश जारी

यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA Hike) में की बंपर बढ़ोत्तरी का बड़ा तोहफा (Big Gift) दे दिया है। प्रदेश सरकार ने छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA Hike) में की बंपर बढ़ोत्तरी का बड़ा तोहफा (Big Gift) दे दिया है। प्रदेश सरकार ने छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। अब इन कर्मचारियों को 239 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) मिलेगा। एक जून से बढ़े दर से महंगाई भत्ते (DA Hike) का लाभ नगद दिया जाएगा।

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अब तक इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) की दर 230 फीसदी थी जिसमें 9 फीसदी की वृद्धि हो गई है। इस आशय का आदेश शनिवार को अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Finance Deepak Kumar) ने जारी किया। बता दें कि सातवें वेतनमान वाले कार्मिकों को जनवरी से बढ़े दर से डीए (DA) दिए जाने का आदेश मार्च महीने में ही जारी हो गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की अधिसूचना जारी होने के कारण छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी नहीं किया जा सका था।

इन्हें मिलेगा इस बढ़े डीए का लाभ

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों (UGC Pay Scales) में कार्यरत पदधारकों जिनके द्वारा एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है। अथवा जिनके वेतनमान दिनांक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और छठें वेतन संरचना में कार्यरत हैं उन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ मिलेगा।

पांच महीने के डीए की धनराशि पीएफ व अन्य बचत माध्यमों में

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जारी शासनादेश के मुताबिक एक जून से बढ़े दर से महंगाई भत्ते (DA Hike)  का भुगतान नकद किया जाएगा। वहीं एक जनवरी से 31 मई तक देय अवशेष धनराशि कार्मिक के भविष्य निधि खाते में, पीपीएफ (PPF) में अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NCC) के रूप में दी जाएगी। एनपीएस (NPS) से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। 14 फीसदी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष 90 फीसदी धनराशि कार्मिक के पीपीएफ (PPF)  खाते में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी (NCC) के रूप में दी जाएगी।

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