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अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं Delhi High Court ने की खारिज, कहा- इसमें दखल देने की कोई वजह नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा (Delhi High Court Chief Justice Satish Chandra Sharma) और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) राष्ट्रहित में है और यह हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी।

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