दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यमुना नदी (Yamuna River) में छठ पूजा (Chhath Puja) करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने यमुना नदी (Yamuna River) के घाट के किनारे छठ पूजा (Chhath Puja) करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यमुना नदी (Yamuna River) में छठ पूजा (Chhath Puja) करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने यमुना नदी (Yamuna River) के घाट के किनारे छठ पूजा (Chhath Puja) करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी जिसमें यमुना नदी (Yamuna River) के तट पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी (Yamuna River) में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और चेतावनी दी कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
‘दिल्ली सरकार ने 1000 स्थानों पर छठ पूजा की व्यवस्था’
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरफ से बनवाए गए एक हजार से अधिक घाट पर टेंट, लाइट्स, साफ़-सफ़ाई, सुरक्षा आदि सभी चीजों का इंतजाम किया गया है। साथ ही बहुत से घाटों पर मैथली-भोजपुरी अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है ताकि श्रद्धालु खुशी, सुकून और उल्लास के साथ आस्था के महापर्व छठ को मना सकें।