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सिविल जज फरेंदा के स्थगन आदेश की अवहेलना: बृजमनगंज पुलिस पर उठे सवाल

सिविल जज फरेंदा के स्थगन आदेश की अवहेलना: बृजमनगंज पुलिस पर उठे सवाल

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो फरेंदा महराजगंज :: थाना बृजमनगंज क्षेत्र के ग्राम करमहा टोला बड़की मैनहिया में भूमि विवाद को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित बेचन पुत्र शिवपूजन ने आरोप लगाया है कि उसकी निजी जमीन गाटा संख्या 855 पर गांव के बाबूराम पुत्र राजेंद्र सहित लगभग 50 अज्ञात लोगों द्वारा जबरन पक्का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस जमीन पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फरेंदा द्वारा स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) पारित किया जा चुका है।

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बेचन का कहना है कि उन्होंने दिनांक 28 जुलाई 2025 को ही स्थगन आदेश की प्रति थानाध्यक्ष बृजमनगंज और पुलिस अधीक्षक महराजगंज को सौंप दी थी। इसके अतिरिक्त 30 जुलाई को मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम में भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, साथ ही डीजीपी, एडीजी, डीआईजी, आईजी को ईमेल के माध्यम से सूचना दी, बावजूद इसके न तो पुलिस ने अवैध निर्माण रोका और न ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई की।

पीड़ित का कहना है कि कोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश की अगली पेशी 4 अगस्त 2025 नियत है, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी है। 31 जुलाई को एक बार फिर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और स्थगन आदेश के पालन की मांग की।

इस संबंध में जब सीओ फरेंदा से बात की गई, तो उन्होंने मामले की जानकारी से इनकार किया।

वहीं पुलिस अधीक्षक महराजगंज ने कहा, “पीड़ित द्वारा आज ही प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। संबंधित थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कोर्ट के स्थगन आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाए। अवैध निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

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अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस स्थगन आदेश का पालन कर न्यायिक आदेशों का सम्मान करती है या फिर पीड़ित को न्याय के लिए और संघर्ष करना होगा।

पर्दाफाश न्यूज़ के लिए फरेंदा से रामकिशुन की रिपोर्ट

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