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क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? याचिकाकर्ता से ऐसा क्यों बोला हाई कोर्ट

Hearing on petition against Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एक याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने खारिज कर दिया है। यह याचिका अभिनव भारत कांग्रेस नाम के एक संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमुदचंद्र फड़नीस ने राहुल के वीर सावरकर (Veer Savarkar) को लेकर दिए गए बयानों पर दाखिल की थी। याचिका में मांग की गयी थी कि वीर सावरकर के बारे में जानने के लिए सांसद को उनकी याचिका को पढ़ने के निर्देश दिए जाएं।

By Abhimanyu 
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Hearing on petition against Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एक याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने खारिज कर दिया है। यह याचिका अभिनव भारत कांग्रेस नाम के एक संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमुदचंद्र फड़नीस ने राहुल के वीर सावरकर (Veer Savarkar) को लेकर दिए गए बयानों पर दाखिल की थी। याचिका में मांग की गयी थी कि वीर सावरकर के बारे में जानने के लिए सांसद को उनकी याचिका को पढ़ने के निर्देश दिए जाएं।

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याचिका की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता फड़नीस ने इस साल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। वहां भी उनकी याचिका खारिज हुई थी। हाईकोर्ट में जस्टिस आलोक अराधे (Justice Alok Aradhe) और जस्टिस संदीप मारने (Justice Sandeep Marne) की बेंच सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस सांसद के बयान कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। एक मीडिया हाउस की खबर के अनुसार, हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपकी याचिका में प्रार्थना यह है कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपकी याचिका पढ़ने के निर्देश दें। कोर्ट आपकी याचिका पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर कैसे कर सकता है।’

इसपर याचिकाकर्ता (Petitioner) ने कहा, ‘वह नेता प्रतिपक्ष है और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अगर वह प्रधानमंत्री बन गए, तो तबाही मचा देंगे।’ हाईकोर्ट ने जवाब दिया, ‘हमें नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे।’ कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल करने का रास्ता है। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मारने की बेंच ने पाया कि सावरकर के पोते ने पहले ही पुणे की एक कोर्ट में शिकायत दाखिल की है, जिसपर सुनवाई चल रही है।

गौरतलब है कि अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) को सावरकर पर कथित टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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