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माननीय कुछ जजों/अधिकारियों के पैसे व रसूख के चलते DMR Group व मंजेश राठी मुरादाबाद प्रशासन पर भारी, NOC 2714 वर्गमीटर की, निमार्ण 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में, जवाबदेही किसकी?

यूपी के मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस एरिया में सरकारी नजूल जमीन पर डॉ. मंजेश राठी के द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बहुमंजिला डीएमआर अस्पताल का निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है। सिविल लाइंस में ग्राम छावनी के नजूल लैंड संख्या 470 की जमीन पर डीएमआर अस्पताल बन रहा है।

By टीम पर्दाफाश 
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मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस एरिया में सरकारी नजूल जमीन पर डॉ. मंजेश राठी के द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बहुमंजिला डीएमआर अस्पताल का निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है। सिविल लाइंस में ग्राम छावनी के नजूल लैंड संख्या 470 की जमीन पर डीएमआर अस्पताल बन रहा है। ग्राम छावनी में नजूल लैंड का भूखंड संख्या 470 का रकबा 4.95 एकड़ है। इसमें केवल 2714 वर्ग मीटर भूमि फ्री होल्ड है, जबकि बाकी 17,318 वर्ग मीटर नजूल भूमि है, जो सरकार के कब्जे में होनी चाहिए।

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इस बात का उल्लेख मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह के ​तरफ से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जारी पत्र में किया गया है। श्री सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि आईजीआरएस के माध्यम से नजूल भूखण्ड भूमि पर अवैध कब्जा कर उक्त भूखण्ड पर प्लॉटिंग आदि भूमाफियाओं द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसका स्थलीय निरीक्षण करवाया गया तो मौके पर पाया गया कि नजूल भूखण्ड संख्या- 470 कुल रकबई 4.95 एकड, ग्राम छावनी तहसील व जिला मुरादाबाद की कुल भूमि के अंशभाग 2714 वर्गमी जो फीहोल्ड है। इसके अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा कुछ पर भवन भी निर्मित है। फ्रीहोल्ड के अतिरिक्त शेष भूमि को सुरक्षित करने की कार्यवाही किया जाना शासकीय हित में अति आवश्यक है।

जिलाधिकारी अनुज सिंह ने लिखा कि नजूल भूखण्ड संख्या-470 के सम्बन्ध मे नजूल रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो संज्ञान में आया कि नजूल भूखण्ड संख्या-470(पुराना प्लाट नं0-129) ग्राम छावनी, का कुल रकबा 4.95 एकड (20032 वर्गमी) है, जिसमें से मात्र 2714 वर्गमीटर भूमि फ्रीहोल्ड है। शेष भूमि 17318 वर्गमीटर नजूल भूमि है, जिसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

अनुज सिंह ने लिखा कि नजूल भूखण्ड संख्या-470 का शाश्वत पटटा मु० श्रीमती भागीरथी उर्फ कुटटी पुत्री मीर खां को आवासीय प्रयोजनार्थ स्वीकृत हुआ था तथा पटटा धारक की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों के नाम उक्त भूमि दर्ज रजिस्ट्री किया गया। जबकि फॉर्म सी में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त भूमि का पटटा जो आवासीय प्रयोजनार्थ स्वीकृत था। पत्र में साफ जिक्र किया गया है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के निर्माण कार्य एवं नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

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पत्र में उल्लेख किया गया है कि नजूल मैनुअल के पैरा 67 में वर्णित है कि-Para 67- Prohibition of the grant of perpetual lease- The granting of a lease in perpetuity in respect of any nazul land on any terms is prohibited.

अनुज सिंह ने पत्र में लिखा है कि उक्त प्रकरण में नजूल रजिस्टर में किसी भी प्रकार के बिक्री इत्यादि हेतु शासन के आदेश का वर्णन नहीं है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मौजूदा समय में फ्री होल्ड के अतिरिक्त भूमि पर बिना शासन की अनुमति के कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। अतः नजूल संख्या-470 पर दिए गए अनुमति का अवलोकन कर यदि निर्माण उपरोक्त से अधिक क्षेत्रफल पर है तो उसकी स्वीकृति निरस्त करते हुए शासकीय भूमि का हित संरक्षित किया जाए।

मेरठ के सेंट्रल मार्केट की तरह DMR Group/ मंजेश राठी के अवैध अतिक्रमण पर जरूर चलेगा शासन का बुल्डोजर

बताते चलें कि मेरठ के सेंट्रल मार्केट में जिस तरह अतिक्रमण पर शासन का बुल्डोजर चला है। वह दिन दूर नहीं पर्दाफाश टीम की खबर को संज्ञान में लेते हुए DMR Group/ मंजेश राठी के अवैध अतिक्रमण पर शासन का बुल्डोजर जरूर चलेगा। इन माननीय जजों व अधिकारी के नाम भी पर्दाफाश टीम जल्द ही क्रमश: प्रकाशित करेगा।

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