सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। पीआईएल (PIL) में कहा गया था कि कोर्ट को इस मामले में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। पीआईएल (PIL) में कहा गया था कि कोर्ट को इस मामले में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केरल के मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar Dam) की जगह नए बांध के निर्माण के मांग वाली जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सेव केरल ब्रिगेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान चारों पक्षों से जवाब मांगा। इसमें कहा गया था कि 130 साल पुराने ब्रिटिश काल में बने बांध के आसपास 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ऐसे में इस पुराने बांध की जगह अब एक नया बांध बनना चाहिए।