अयोध्या के राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। अब डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार को हाईकोर्ट से लगा झटका लगा है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।
लखनऊ। अयोध्या के राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। अब डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार को हाईकोर्ट से लगा झटका लगा है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।
अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि प्राचार्य पद से हटाने का आदेश मंत्री के निर्देश पर और सेवा नियमों के अनुसार वैध था।
बता दें कि, अयोध्या मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदाकर्मी प्रभुनाथ मिश्रा की मौत के मामले में भी डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार विवादों में घिरे हुए हैं। मृतक के परिजनों ने डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले की भी जांच चल रही है।
भ्रष्टाचार के लगे हैं गंभीर आरोप
पूर्व प्राचार्य डॉ ज्ञानेंद्र कुमार पर कई करोड़ के घोटाले के आरोप हैं। अयोध्या मेडिकल कालेज में भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने में ज्ञानेंद्र कुमार का योगदान बताया जा रहा है। इनके खिलाफ सतर्कता विभाग से गोपनीय विजलेंस जांच भी जारी है। बता दें, इससे पहले अयोध्या के राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में घिरे प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार को पद से हटाकर लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मेडिकल कॉलेज में पारदर्शिता और व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से किया गया।