राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई थी। इस भयावक घटना के बाद अवैध निर्माण वाली बिल्डिंग को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एलडीए की तरफ से शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी किया।
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई थी। इस भयावक घटना के बाद अवैध निर्माण वाली बिल्डिंग को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एलडीए की तरफ से शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी किया। तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद एलडीए ने यह आदेश किया गया है। इस आदेश में 15 दिनों का मौक बिल्डिंग मालिक को दिया गया है कि वो खुद से इसे तोड़ दें। ऐसा नहीं करने पर एलडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करेगा और आने वाले खर्च को भी बिल्डिंग मालिक से वसूलेगा।
बता दें कि, बीते महीने 22 जून को अलीगंज के सेक्टर डी में एक एनिमेशन सेंटर में भीषण आग लगी थी। इस अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गयी थी। इस घटना के बाद जांच में पाया गया कि, बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही उसमें फायर सेफ्टी के कोई उपाय नहीं थे। इसके साथ ही, आवासीय का मानचित्र पास कराकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

यह है पूरा मामला
बीते 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी के एक एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी। इस घटना ने सबको झकझोर दिया था। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए थे। इस घटना के बाद शहर के सभी कोचिंग सेंटरों में जांच हुई थी। कई कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया गया था। वहीं, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसकी जांच में सामने आया कि, बिल्डिंग में आग से बचाव को लेकर फायर सेफ्टी और सेट बैक जैसे जरूरी उपाय नहीं थे। निर्माण भी अवैध था। आवासीय का मानचित्र पास कराकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था