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Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी के आरोप में पुलिस ने दो लोगो को बुधवार की शाम विभूतिखंड गोमतीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी।

By प्रिन्सी साहू 
Updated Date

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को बम से उड़ाने की धमकी (bomb threat) के आरोप में पुलिस ने दो लोगो को बुधवार की शाम विभूतिखंड गोमतीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में पुलिस ने मामले की जांच करना शुरु किया। पुलिस ने जांच में दो लोगो को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों ने सोशल मीडिया में राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)  को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जांच अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विभूतिखंड से ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनो आरोपियों ने नवंबर में धमकी भरा मेल भेजा था।

दोनो आरोपियों में यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले है। दोनो आरोपियों को पुलिस ने बुधवार की शाम को विभूतिखंड गोमतीनगर से गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने ईमेल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ चीफ सहित अन्य को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की शिकायत की थी।

आरोपियों के कबूलामे के बाद देवेन्द्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपियों के अनुसार देवेन्द्र तिवारी ने यह पूरी साजिश रची थी। एसटीएफ देवेन्द्र तिवारी की तलाश कर रही है। एसटीएफ ने मीडिया को बताया कि देवेन्द्र के कहने पर ताहर ने ईमेल आईडी बनाई थी। इसकी आईडी और पासवर्ड ओम प्रकाश मिश्रा को वाट्सएप पर भेजा था। देवेन्द्र के कहने पर ही नाका से दो मोबाइल खरीदा और धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 506,507,153ए,420,468,471,201,120बी और66डी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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