भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों के कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट (Mobile Charging Point) बंद रखने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने सभी जोनल रेलवे को इस नियम का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों के कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट (Mobile Charging Point) बंद रखने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने सभी जोनल रेलवे को इस नियम का सख्ती से पालन कराने को कहा है। यह कदम दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) में चार्जिंग के दौरान एक यात्री के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट (Mobile Charging Point) से धुआं निकलने और उसमें धमाका होने की घटना के बाद उठाया गया है। निर्देशों के मुताबिक, ऑनबोर्ड स्टाफ को तय समय पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट (Mobile Charging Point) बंद करने होंगे। अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने स्पष्ट किया है कि इस नियम में कोई अपवाद नहीं होगा।
बता दें कि रेलवे ने 25 अक्टूबर को ट्रेन में चार्जिंग के समय पावर बैंक (Power Bank) फटने की घटना का संज्ञान लेते हुए सभी जोनल मुख्यालयों (Zonal Headquarters) को आदेश जारी किया है । 25 अक्टूबर को मुंबई से हावड़ा जा रही ट्रेन 12809 मुंबई मेल ओडिशा के बंडामुंडा के पास से गुजर रही थी, तब ही उसकी बोगी बी-3 में एक यात्री का पावर बैंक (Power Bank) चार्जिंग के दौरान फट गया था।