लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक साल के लिए तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 13 अक्टूबर 2026 यानी आज इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी किया। पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा।
देहरादून। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक साल के लिए तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 13 अक्टूबर 2026 यानी आज इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी किया। पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा।
इस आदेश के अनुसार, इसका मतलब है कि अगले एक साल तक तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला का कारोबार नहीं किया जा सकेगा। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (Sales Prohibitions and Restrictions) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के मुताबिक, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित है। आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए इससे संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
रिर्पोटों के मुताबिक, यह प्रतिबंध आज यानी 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।