National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले की सुनवाई बुधवार को नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) केस में चल रही है। ईडी (ED) ने अदालत में चौंकाने वाला दावा किया है।
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले की सुनवाई बुधवार को नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) केस में चल रही है। ईडी (ED) ने अदालत में चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कोर्ट के सामने दलील पेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) , राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग (Money Laundering) का मामला बनाता है। उन्होंने 142 करोड़ रुपए की कमाई की है।
ईडी (ED) की तरफ से एएसजी राजू ने अदालत में कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के साथ अन्य पर केस बनता है। ईडी (ED) ने अदालत में कहा कि संपत्तियों की कुर्की नवंबर 2023 में की गई थी, तब तक आरोपी अपराध की कमाई का फायदा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने 142 करोड़ का फायदा लिया। ईडी (ED) ने कहा कि जब आरोपियों ने अपराध की आय अर्जित की है तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की, लेकिन उस आय को अपने पास रखे रहना भी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) माना जाता है। यह न केवल प्रत्यक्ष है, बल्कि अप्रत्यक्ष भी है, जो अपराध की आय का अधिग्रहण है।
ईडी ने पहले ही दाखिल की थी चार्जशीट
ईडी (ED) ने नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। ईडी (ED) की चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) , सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई टालने की मांग
अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनको हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा। ईडी की तरफ से ASG SV राजू ने सुनवाई टालने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और उसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था। उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताया गई थी, लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है। हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार है।
यंग इंडिया ने कभी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी : ईडी
ईडी (ED) ने कोर्ट से कहा कि यंग इंडिया कंपनी (Young India Company) का स्वामित्व हमेशा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पास रहा है। उसने दावा करते हुए कहा,कि यंग इंडिया (Young India) ने कभी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, उसका काम बस सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को फायदा पहुंचाना था। हमने 21 जगहों पर रेड की थी, जिसमें 51 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ था और कई आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद हुए।