सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की याचिकाओं पर निजी पक्षों को नोटिस जारी किये। इन याचिकाओं में एजेंसी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है ताकि मुकदमों की अधिकता से बचा जा सके।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की याचिकाओं पर निजी पक्षों को नोटिस जारी किये। इन याचिकाओं में एजेंसी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है ताकि मुकदमों की अधिकता से बचा जा सके।
इससे पहले, पीठ ने 14 जून को एनटीए (NTA) की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे। एनटीए (NTA) ने प्रस्तुत किया था कि प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के आरोपों पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG), 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
नया बैच भी सुप्रीम कोर्ट में हो स्थानांतरित
एनटीए (NTA) की ओर से पेश अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं का नया बैच भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को स्थानांतरित किया जाए क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं।
अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई
पीठ ने आगे कहा कि नोटिस जारी करें और टैग करें। साथ ही कहा कि इन याचिकाओं पर भी 18 जुलाई को नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी।