1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pakistan : इमरान खान और उनकी पत्नी द्वारा सजा निलंबित करने की अपील खारिज

Pakistan : इमरान खान और उनकी पत्नी द्वारा सजा निलंबित करने की अपील खारिज

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अवैध निकाह मामले में बड़ा झटका लगा है।पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने गुरुवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्हें अवैध निकाह मामले में मिली सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अवैध निकाह मामले में बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने गुरुवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्हें अवैध निकाह मामले में मिली सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था।

पढ़ें :- इटली में दो बवंडरों ने मचाई भयंकर तबाही, 11 लोग अस्पताल में भर्ती; स्कूल और मकानों को भारी नुकसान

इद्दत मामले के नाम से प्रसिद्ध इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 फरवरी को पूर्व दम्पति को सात वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह सजा उस अवधि के दौरान विवाह करने के लिए दी गई थी, जब मुस्लिम महिला को तलाक या पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने के लिए इंतजार करना चाहिए।

इमरान खान और उनकी पत्नी की याचिका खारिज
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया कि दंपति की ओर से दाखिल याचिका खारिज की जाती है।

इस फैसले से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दंपति की रिहाई की कोशिशों को झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (71) के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जबकि उनकी पत्नी बुशरा (49) भी कई मुकदमों का सामना कर रही हैं।

पढ़ें :- यूक्रेन की नौसेना का दावा, वोरोनिश के बोरिसोग्लेब्स्क एयरफील्ड पर हमले में छह एसयू-34एम विमान नष्ट
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...