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Patanjali Products License Cancelled : बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द, देखें लिस्ट

Patanjali Ayurved Products License Cancelled : बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की फटकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने कंपनी के 14 उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 

By Abhimanyu 
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Patanjali Ayurved Products License Cancelled : बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की फटकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने कंपनी के 14 उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने सोमवार को हलफनामा दाखिल कर बताया कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों (Patanjali Ayurved Products) के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। इन उत्पादों का निर्माण दिव्य फॉर्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सरकार ने 14 दवाइयों के इस्तेमाल पर रोक के साथ-साथ इनके निर्माण के लिए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।

जिन औषधियों के निर्माण पर रोक लगाई गई है, उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, श्वासारी प्रवाही, श्वासारि अवलेह, ब्रोंकोम, मुक्तावटी एक्सट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधुग्रिट,  मधुनाशिनी वटी एक्सट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने इस आदेश की पूरी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय और सभी जिला निरीक्षकों को दी है।

बता दें कि भ्रामक विज्ञापन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के पतंजलि आयुर्वेद संस्थापक बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में माफी मांगने का आदेश दिया था, जिसके बाद पतंजलि आयुर्वेद ने दो अख़बारों में माफीनामा भी छापवाया है। वहीं, इस मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होनी है।

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