पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान (Faisal Khan) , जिन्हें 'खान सर' (Khan Sir) के नाम से जाना जाता है। इनके कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 10 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।
पटना। पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान (Faisal Khan) , जिन्हें ‘खान सर’ (Khan Sir) के नाम से जाना जाता है। इनके कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 10 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी।
खान सर (Khan Sir) की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुरारी तिवारी (Advocate Murari Tiwari) ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 10 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत के पूर्व आदेशों के तहत खान सर को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत 10 जुलाई तक जारी रहेगी।
तिवारी ने बताया कि अदालत में खान सर (Khan Sir) की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) के अलावा उनके सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं (Anticipatory Bail Plea) पर भी सुनवाई हुई। उन्होंने दलील दी कि फायरिंग की घटना में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। यह मामला आत्मरक्षा (Private Defence) का है और जांच के दौरान खान सर ने हर स्तर पर पुलिस का पूरा सहयोग किया है।