उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने महाकुंभ के दौरान निकले कूड़े के निस्तारण में घोर लापरवाही के संबंध में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) के तरफ से दायर मूल वाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष समुचित कार्रवाई का वादा किया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने महाकुंभ के दौरान निकले कूड़े के निस्तारण में घोर लापरवाही के संबंध में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) के तरफ से दायर मूल वाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष समुचित कार्रवाई का वादा किया है।
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने अपने वाद में कहा था कि महाकुंभ क्षेत्र से कूड़ा निकाल कर प्रयागराज से 10 किलोमीटर दक्षिण स्थित बसवार कूड़ा निष्पादन केंद्र पर पहुंचाया जा चुका है, किंतु बसवार केंद्र से कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं हुआ है और वहां वह पूरी तरह मनमाने ढंग से बिखरा पड़ा है।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वादी ने बताया कि उन्होंने यह याचिका एनजीटी को सूचित करने के लिए दायर किया है। ताकि उनके द्वारा इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में समुचित कार्रवाई हो सके।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि दायर वाद में पर्याप्त तथ्य नहीं है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि बोर्ड द्वारा इस मामले को देखा जाएगा और आरोपों के सही पाए जाने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। बोर्ड के इस आश्वासन के क्रम में ट्रिब्यूनल द्वारा याचिका को निस्तारित कर दिया गया।