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राहुल गांधी ने भरी कोर्ट में कहा- जज साहब, मेरे छवि खराब करने की कोशिश की जा रही…

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुलतानपुर की  (MP/MLA) अदालत में पेश हुए। उन्‍होंने यहां अदालत के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया है। जज के सामने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो परिवाद दायर किया गया है, उसमें कही गई सभी बातें झूठी और निराधार हैं।

By संतोष सिंह 
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सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुलतानपुर की  (MP/MLA) अदालत में पेश हुए। उन्‍होंने यहां अदालत के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया है। जज के सामने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो परिवाद दायर किया गया है, उसमें कही गई सभी बातें झूठी और निराधार हैं। उनकी छवि को खराब के गलत राजनीतिक इरादे से यह याचिका दायर की गई है। राहुल को सुनने के बाद जज की ओर से मामले की अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई।

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कोर्ट में दायर परिवाद पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी ओर से कहा कि परिवाद में कहे गए कथन झूठे और निराधार है। मेरी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया गया। मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील काशी प्रसाद शुक्ला (Lawyer Kashi Prasad Shukla) की ओर से मीडिया को यह जानकरी दी गई। उन्‍होंने बताया कि केस की अगली तारीख 12 अगस्‍त 2024 को तय की गई है, जिसमें परिवादी अपने साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करेंगे।

सुनवाई में हाजिर होने के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शुक्रवार को पहले लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Choudhary Charan Singh International Airport, Lucknow) पर उतरे, जहां से वह कार से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए और सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल को 20 फरवरी को जमानत दी थी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा (Special Magistrate Shubham Verma) ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

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