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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और सलमान खान को दी बड़ी राहत, जाने क्या था पूरा मामला

साल 2013 में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और सलमान खान (Salman Khan) के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty)  इस मामले में माफी भी मांग चुकी हैं। 21 नवंबर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

मुंबई: साल 2013 में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और सलमान खान (Salman Khan) के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty)  इस मामले में माफी भी मांग चुकी हैं। 21 नवंबर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस दौरान बताया कि बिना मंजूरी और जांच की एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।

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साल 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शेट्टी की तरफ से भंगी शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसी शब्द को लेकर शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 2017 में एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इंटरव्यू के दौरान सलमान खान भी मौजूद थे, ऐसे में एफआईआर में सलमान खान का भी नाम है। हालांकि जैसे ही मामला विवादों में घिरा शिल्पा शेट्टी ने तुरंत इसको लेकर माफी भी मांगी थी। वहीं इस मामले पर अब कोर्ट की तरफ से बयान सामने आया है।

शिल्पा शेट्टी ने माफी मांगते हुए लिखा था, ‘अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं माफी मांगती हूं। मुझे ऐसे देश से होने पर गर्व है जहां अलग-अलग जातियां और धर्म हैं। मैं उनमें से प्रत्येक का सम्मान करती हूं।’

सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चूरू कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के वकील ने दलील दी थी कि इस मामले में एससी/ एसटी एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि कथित टिप्पणी में जाति के आधार पर किसी विशेष समुदाय के लोगों को अपमानित करने का इरादा नहीं था, बल्कि इस शब्द में वह खुद को संबोधित कर रही थी। अदालत ने भी इस मामले में एफआईआर को रद्द करने का फैसला सुनाया है और यह साफ किया है कि बिना मंजूरी और जांच की एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।

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