सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन (Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan) के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द (Quashes Criminal Defamation Proceedings) कर दी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन (Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan) के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द (Quashes Criminal Defamation Proceedings) कर दी। मुरुगन के खिलाफ चेन्नई आधारित मुरासोली ट्रस्ट (Murasoli Trust) ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर दिसंबर 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपमानजनक बयान देने का आरोप लगा था।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने मुरुगन के वकील ने कहा कि उनका मकसद कभी भी ट्रस्ट का अपमान करना या उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में मुरुगन के मामले में आदेश जारी किया। इससे पहले सितंबर 2023 को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार किया गया था। मुरुगन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे थे, जहां उन्हें राहत मिल गई।