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SC ने UP के 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने मामले में सुनवाई से किया इंकार, हाई कोर्ट जाने का निर्देश

UP 105 Primary Schools Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आप नेता को उनके वकील के अनुरोध पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

By Abhimanyu 
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UP 105 Primary Schools Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आप नेता को उनके वकील के अनुरोध पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, “उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है और बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने यह लड़ाई सड़कों पर और संसद में लड़ी, और आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने मेरी याचिका में दलील दी कि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट से कहा कि वह इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे क्योंकि यह हजारों बच्चों से जुड़ा मामला है।”

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